छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा
जाजगीर-चांपा से आदतन गुंडा ‘गोलू दीवान’ जिला बदर, 13 अपराधों में लिप्त था – कलेक्टर ने दिए सख्त आदेश

थाना बम्हनीडीह क्षेत्र में लंबे समय से खौफ का पर्याय बने आदतन बदमाश रजत दीवान उर्फ गोलू दीवान को प्रशासन ने आखिरकार जिले से एक साल के लिए निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जांजगीर-चांपा द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत यह कठोर कार्रवाई की गई।
13 आपराधिक प्रकरण, 12 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई – नहीं सुधरा गोलू दीवान
बजारपारा, बम्हनीडीह निवासी गोलू दीवान के खिलाफ थाना बम्हनीडीह में गंभीर धाराओं में कुल 13 मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट, बलवा, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी जैसे अपराध शामिल हैं। यही नहीं, शांति भंग करने के आरोप में उसके खिलाफ 12 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन अपराध की उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ।






