छत्तीसगढ़

नया कानून…कवर्धा में दर्ज हुई छत्तीसगढ़ की पहली FIR:प्रदेश के सभी थानों में उत्सव-जन संवाद कार्यक्रम; डिप्टी CM बोले-अब राजद्रोह समाप्त, राष्ट्रद्रोह लगेगा

देशभर में आज (1 जुलाई) से नया कानून लागू हो गया है। अब IPC (इंडियन पीनल कोड) का नाम बदल कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) कर दिया गया है। इसके तहत जहां कई अपराध के लिए नई धाराएं हो गई हैं। वहीं कुछ धाराओं के नियम भी बदल गए हैं। जैसे फोन या ई-मेल के जरिए थाने में केस दर्ज कराए जा सकेंगे।

नए नियमों को लेकर बिलासपुर, रायपुर सहित प्रदेश के सभी थानों में उत्सव मनाया जा रहा है। दूसरी ओर कवर्धा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र रेंगाखार थाने में नए कानून के तहत छत्तीसगढ़ की पहली FIR दर्ज हुई है। SP डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि रात करीब 12.30 बजे मामला दर्ज हुआ है।

वहीं रायपुर में भी नए कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है। मंदिर हसौद थाने जान से मारने की धमकी और अभनपुर में अकाल मृत्यु की FIR दर्ज की गई है।

छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाने में नए कानून के तहत देश की पहली FIR दर्ज की गई।
छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाने में नए कानून के तहत देश की पहली FIR दर्ज की गई।

इन जगहों पर होंगे जन संवाद
नए कानून के क्रिन्वायन होने पर छत्तीसगढ़ में उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान सभी थानों के साथ ही पुलिस लाइन स्थित बिलासागुड़ी में जन संवाद का कार्यक्रम होगा, जिसमें शहर के नागरिकों के साथ ही प्रबुद्धजनों को बुलाया गया है।

गृहमंत्री शर्मा ने कहा- अब राष्ट्रद्रोह लगेगा

डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर कहा कि, ब्रिटेन की संसद में पारित कानूनों से भारत में प्रशासन आगे बढ़ रहा था। अपने देश की आवश्यकताओं के अनुरूप जो कानून होने चाहिए वो आज लागू हो चुके हैं। अब जो FIR होंगी वो नई धाराओं के अंतर्गत होंगी। पहले राजद्रोह हुआ करता था, अब राजद्रोह समाप्त हो गया है। अब राष्ट्रद्रोह है। अगर किसी ने देश को गाली दी या देश की संपत्ति को नुकसान किया तो बड़ी धाराएं लगेंगी।

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