छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सोमवार से नया रोस्टर लागू, 4 डिविजन बेंचों में होगी मामलों की सुनवाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सोमवार से नया रोस्टर लागू होने जा रहा है। चीफ जस्टिस की ओर से जारी नए रोस्टर में डिविजन बेंच और सिंगल बेंच के लिए मामलों का अलग-अलग निर्धारण किया गया है। नए रोस्टर के तहत इस बार भी हाईकोर्ट में 4 डिविजन बेंचों में मामलों की सुनवाई होगी।
नए रोस्टर में अलग-अलग बेंचों को मामलों की प्रकृति और वर्ष के आधार पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, सिंगल बेंच में भी विषयवार और वर्षवार मामलों का विभाजन किया गया है।
डिविजन बेंच-1 में जनहित और रिट अपील की सुनवाई
रोस्टर के अनुसार डिविजन बेंच-1 में चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच सुनवाई करेगी। इस बेंच के समक्ष जनहित याचिका, रिट अपील, हेबियस कॉर्पस, आपराधिक अपील सहित अन्य निर्धारित मामलों की सुनवाई होगी।
डिविजन बेंच-2 में आपराधिक मामलों पर सुनवाई
डिविजन बेंच-2 में जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की बेंच होगी। यह बेंच आपराधिक मामलों के साथ वर्ष 2022 तक के अल्ट्रा वायर्स से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगी।
डिविजन बेंच-3 में एक्विटल अपील के मामले
डिविजन बेंच-3 को वर्ष 2016 से आगे की एक्विटल अपील से जुड़े मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी दी गई है।
वहीं, डिविजन बेंच-4 में सिविल, कंपनी, टैक्स और वैवाहिक मामलों से जुड़े अपील मामलों की सुनवाई होगी।
सिंगल बेंच में भी विषय और वर्षवार बंटवारा
नए रोस्टर में सिंगल बेंच के मामलों का भी विषयवार और वर्षवार विभाजन किया गया है। अलग-अलग सिंगल बेंच को सर्विस रिट, सिविल रिवीजन, मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े मामले, आपराधिक अपील, दूसरी अपील सहित अन्य मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
CJ की स्पेशल बेंच में जमानत और विशेष मामलों की सुनवाई
चीफ जस्टिस की स्पेशल बेंच में जमानत आवेदन, आपराधिक पुनरीक्षण, ट्रांसफर याचिका और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई होगी।
रोस्टर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ सिंगल बेंच में निर्धारित मामलों की सुनवाई दोपहर 2:15 बजे से या संबंधित डिविजन बेंच की सूची पूरी होने के बाद की जाएगी।
नए रोस्टर के लागू होने के साथ ही हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई निर्धारित बेंच और विषय के अनुसार होगी। इससे लंबित मामलों को संबंधित बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में स्पष्टता आने की उम्मीद है।






