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3 नए आपराधिक कानून आज से लागू:दिल्ली-भोपाल में पहली FIR दर्ज; चिदंबरम बोले- सरकार ने मौजूदा कानून बिना बहस ध्वस्त किए

देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इन्हें IPC (1860), CrPC (1973) और एविडेंस एक्ट (1872) की जगह लाया गया है।

इन कानूनों के लागू होने के साथ ही दिल्ली के कमला पार्क थाने और भोपाल के हनुमानगंज थाने में भारतीय न्याय संहिता-2023 (BNS) के तहत पहली FIR दर्ज की गईं।

इधर, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने X पर एक पोस्ट में लिखा- सरकार ने मौजूदा कानूनों को बिना बहस किए खत्म कर दिया। नए कानूनों में और बदलाव किए जाने चाहिए ताकि उन्हें संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप बनाया जा सके।

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