जांजगीर-चांपा से आदतन बदमाश गौरी उर्फ रोहित बर्मन जिला बदर, 1 वर्ष तक रहेगा जिले से बाहर – कलेक्टर ने जारी किया आदेश

जांजगीर-चांपा। पुलिस प्रशासन ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। थाना मुलमुला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आदतन बदमाश गौरी उर्फ रोहित बर्मन निवासी कोसा को 1 वर्ष के लिए जिला बदर (District Badar) किया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चांपा द्वारा की गई है।
16 आपराधिक मामले और 21 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई दर्ज
जानकारी के अनुसार, गौरी उर्फ रोहित बर्मन के खिलाफ अब तक अलग-अलग धाराओं में कुल 16 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके अलावा 21 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है। आरोपी पर चोरी, गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देना, घर में घुसकर मारपीट करना, और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज हैं।
जनता में भय और आक्रोश का माहौल
पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसकी अपराधी प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं होने से आम जनता में भय और आक्रोश का माहौल था। कई लोग इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने से भी डरते थे। स्थिति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा ने आरोपी के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा था।






