छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Education Department : शिक्षा विभाग सख्त, प्रधानपाठक समेत तीन शिक्षक कर्तव्यच्युत पाए जाने पर निलंबित

Chhattisgarh Education Department : रायपुर, 20 नवंबर। बलौदाबाज़ार जिले में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत तीन शिक्षकों पर लापरवाही, अनुशासनहीनता और कर्तव्यच्युत होने के गंभीर आरोपों के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने सख्त कदम उठाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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शराब पीकर स्कूल आने और अनुपस्थित रहने का मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड सिमगा के शासकीय प्राथमिक शाला मोटियारीडीह में पदस्थ

  • प्रधानपाठक उमेश कुमार वर्मा

  • सहायक शिक्षक (एल.बी.) संदीप कुमार साहू

पर आरोप है कि वे मद्यपान कर विद्यालय पहुंचे थे और शाला समय में अनुपस्थित पाए गए। यह कृत्य शिक्षकीय आचरण के विरुद्ध माना गया है।

निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही पर तीसरा शिक्षक निलंबित

इसी तरह, विकासखंड सिमगा के शासकीय प्राथमिक शाला दर्रीपारा केसदा में कार्यरत

  • सहायक शिक्षक (एल.बी.) मिथलेश कुमार वर्मा

पर आरोप है कि उन्हें निर्वाचन कार्य में बी.एल.ओ. (BLO) की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया और अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह चूक गए।

आचरण नियम 1965 के उल्लंघन पर कार्रवाई

जिला शिक्षा अधिकारी ने इन तीनों शिक्षकों के आचरण को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 9 का उल्लंघन माना है।इस आधार पर तीनों शिक्षकों को निलंबित करते हुए उनके मुख्यालय कसडोल व पलारी निर्धारित किए गए हैं।निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) दिया जाएगा।

कड़ी निगरानी में आएगी शिक्षकीय अनुशासनहीनता

शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूलों में शिक्षकों द्वारा अनुशासनहीनता, शराब सेवन और सरकारी कर्तव्यों में लापरवाही को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगामी दिनों में भी ऐसे मामलों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।

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