ED समन केस में CM केजरीवाल को अग्रिम जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय के समन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए। पेशी के एक मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 15 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दे दी है।
ED ने कोर्ट से कहा कि वह शराब नीति को फाइनल करने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है, लेकिन 8 समन भेजने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए।
केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें ED से वे दस्तावेज चाहिए, जिनके आधार पर उनसे पूछताछ होनी है। कोर्ट ने ED को दस्तावेज देने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी।
इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार (15 मार्च) को सुनवाई हुई थी। ED की याचिका पर कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें 7 मार्च को समन जारी हुआ था।
ED अब तक 8 समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज करवाईं हैं।
केजरीवाल के वकील बोले- CM ने ED के हर समन का जवाब दिया
कोर्ट में 15 मार्च को स्पेशल जज (CBI) राकेश सयाल की सिंगल बेंच में ED की तरफ से ASG एसवी राजू पेश हुए। वहीं, केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता और एडवोकेट राजीव मोहन रहे। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि दिल्ली सीएम ने ED के हर समन का जवाब दिया है। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारी की वजह से वो ED के सामने पेश नहीं हो सके। ED ने कोर्ट में शिकायत करने से पहले केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया।
दिल्ली CM जब 2 फरवरी को 5वें समन के बाद पूछताछ के लिए नहीं आए थे, तब ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सेशन के कारण 14 फरवरी को कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए थे। कोर्ट ने इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की थी।






