जांजगीर: घर से 5 लाख की चोरी के आरोपियों को 3-3 साल की सश्रम कारावास की सजा

जांजगीर। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जांजगीर, श्रीमती सीमा कंवर ने वर्ष 2019 में गृह शांति पूजा के बहाने घर से 5 लाख रुपए की चोरी करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल की सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपियों में मंगलू पटेल, उसकी पत्नी जानकी बाई (निवासी सेंद्रीपाली, थाना खरसिया), सुनील पटेल (निवासी सरजूनी, थाना सक्ती), और दिलेश्वर गोस्वामी (निवासी मुक्ता, थाना जैजैपुर) शामिल हैं।
घटना का विवरण
यह मामला 15 फरवरी 2019 का है, जब प्रार्थी धनीराम बंजारे, निवासी दीप्ति विहार कॉलोनी, जांजगीर, ने मंगलू पटेल को अपने घर गृह शांति पूजा कराने के लिए बुलाया था। मंगलू पटेल अपनी पत्नी जानकी बाई और अन्य आरोपी सुनील पटेल व दिलेश्वर गोस्वामी के साथ पूजा कराने पहुंचा। पूजा के दौरान आरोपियों ने पूरे घर का निरीक्षण किया और बनावटी पूजा कर प्रार्थी को विश्वास में लिया।
आरोपियों ने प्रार्थी से कहा कि घर में धन रुकावट का दोष है और इसे दूर करने के लिए घर में रखी सारी नकद राशि को शयनकक्ष के दीवान में रखवाना होगा। पूजा के बहाने आरोपियों ने प्रार्थी और उनकी पत्नी को कमरे से बाहर भेज दिया। कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि कुछ दिन इस कमरे को बंद रखना ठीक रहेगा और वहां से चले गए।
जब प्रार्थी को शंका हुई और उसने कमरे का दरवाजा खोलकर दीवान की जांच की, तो उसमें रखे 5 लाख रुपए गायब मिले। घटना की शिकायत प्रार्थी ने तुरंत थाना जांजगीर में दर्ज कराई।
पुलिस जांच और विवेचना
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 380 और 34 के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और उनके कब्जे से चोरी की रकम बरामद की। मामले की विवेचना पूरी कर चालान न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय का फैसला
न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने सभी गवाहों और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। इन्हें ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी पाया। न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती सीमा कंवर ने सभी आरोपियों को धारा 380 भादवि के तहत 3-3 साल की सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।






