छत्तीसगढ़

जीएसटी विभाग की कार्यशाला: ट्रांसपोर्टरों को दी गई ई-वे बिल के प्रावधानों की जानकारी

रायपुर। जीएसटी राज्य कर विभाग की ओर से सिविल लाइन स्थित संभागीय कार्यालय में महात्मा गांधी मिटिंग हॉल में ट्रांसपोर्टरों की सुविधा के लिए कार्यशाला हुई. इसमें ट्रांसपोर्टरों की सुविधा के लिए ई-वे बिलों से संबंधित प्रावधानों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई.कार्यशाला में ई-वे बिलों के प्रावधानों की जानकारी दी गई तथा बताया गया कि 24 मई 2024 को शासन ने उस अधिसूचना को विखंडित कर दिया गया है, जिसमें ई-वे बिल के प्रावधानों से छूट दी गई थी. अब राज्य में 50 हजार से अधिक मूल्य के माल के परिवहन/संचालन पर ई-वे बिल जारी किया जाना अनिवार्य है. शासन की ओर से ई-वे बिलों से संबंधित नए प्रावधानों के संबंध में भी ट्रांसर्पोटरों से विस्तृत चर्चा किए जाने पर उनकी ओर से हटाए जाने के कारणों स्पष्ट करने पर संतोष व्यक्त किया गया एवं नवीन प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने के लिए अपनी सहमति भी प्रदान की गई.कुछ ट्रांसर्पोटरों ने बताया कि ई-वे बिल के प्रावधानों के अनुसार हम लोगों ने अपने आप को ढाल लिया है तथा कुछ कमियां जो संसाधन कि कमी के कारण आ रही है उसे भी जल्द सुधार लिया जाएगा. कार्यशाला में ट्रांसपोर्टरों को आ रही समस्याओं के संबंध में अधिकारियों को बताया गया. अधिकारियों ने सभी समस्याओं के निदान करने का आश्वासन दिया. ट्रांसपोर्टरों ने भी नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया गया कि ई-वे बिल के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ण पालन करने एवं सहयोग प्रदान किया जाएगा.

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