छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार ने तय की CBI की लिमिट:केंद्रीय कर्मचारियों पर छूट, लेकिन राज्य के अफसरों पर कार्रवाई से पहले लेनी होगी अनुमति

छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने CBI की सीमाएं भी तय कर दी हैं। इसके तहत CBI अब प्रदेश में केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में कार्रवाई तो कर सकेगी, लेकिन राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों पर कार्रवाई से पहले अनुमति लेनी होगी।

दरअसल, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में CBI की एंट्री पर रोक लगाई थी। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि एनडीए सरकार में सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया है। राज्य के अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। इसलिए हमें यह फैसला लेना पड़ा।

पहले जानिए क्या है नोटिफिकेशन में

CBI की लिमिटेशन को लेकर गृह विभाग ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत, अधिसूचित अपराध या अपराधों की श्रेणियों, जो कि कथित तौर पर केंद्र सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं के इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सहमति देती है।

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