छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ कर्मचारियों को बड़ी राहत: 3% बढ़ा महंगाई भत्ता, शासन ने जारी किया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य कर्मचारी संघ के आठवें प्रदेश अधिवेशन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा घोषित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी पर अब अमल शुरू हो गया है। घोषणा के तीन दिन बाद ही राज्य सरकार ने इस संबंध में विधिवत आदेश जारी कर दिया है।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य शासन के समस्त विभागों के कर्मचारियों को 1 सितंबर 2025 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। सातवें वेतनमान के तहत कार्यरत कर्मचारियों को अब 55 प्रतिशत की दर से, जबकि छठवें वेतनमान के कर्मचारियों को 252 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते की गणना केवल मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन अथवा व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का वास्तविक भुगतान माह जनवरी 2026 से किया जाएगा।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कर्मचारी संगठनों ने इसे महंगाई के दौर में कर्मचारियों को दी गई महत्वपूर्ण सौगात बताते हुए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

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