छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: शिक्षक नित्यानंद यादव को निलंबित किया गया

रायपुर, 18 अक्टूबर 2024**: छत्तीसगढ़ में लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षक नित्यानंद यादव को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई नित्यानंद यादव द्वारा सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी के कारण की गई है।

आदेश का विवरण
जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा के पत्र के अनुसार, नित्यानंद यादव, जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोथारी में व्याख्याता हैं, ने फेसबुक पर राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए घोषित 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि पर प्रतिकूल पोस्ट किया था। उनके द्वारा की गई टिप्पणी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 और 10 का उल्लंघन करती है।

निलंबन की प्रक्रिया
नित्यानंद यादव का निलंबन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत किया गया है। उन्हें निलंबित करने के साथ ही उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन
यह आदेश छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन भी दर्शाता है, जिसमें सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग संबंधी नियमों का पालन करने की बात की गई है।

निलंबन के परिणाम
शिक्षक नित्यानंद यादव का निलंबन न केवल उनकी व्यक्तिगत करियर पर प्रभाव डालेगा, बल्कि यह अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक चेतावनी के रूप में कार्य करेगा कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अनुशासनहीनता सहन नहीं की जाएगी।

इस मामले में आगे की कार्रवाई और विवेचना जारी है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्या भविष्य में ऐसे मामलों में और सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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