छत्तीसगढ़

लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में आईं श्रम विभाग की कई सेवाएं, राजपत्र में अधिसूचना जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों और श्रमिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3, 4, 5 एवं 7 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्रम विभाग की विभिन्न सेवाओं को अधिसूचित किया है।

जारी अधिसूचना के अनुसार श्रम विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, उनकी निर्धारित समय-सीमा तथा संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। इसके तहत प्रत्येक सेवा के लिए पदाभिहित अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी का भी निर्धारण किया गया है, जिससे आवेदकों को सेवाएं निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराई जा सकें।

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