लूटपाट और उगाही के मामले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारियों को 7-7 साल की सश्रम कारावास की सजा

जांजगीर-चांपा। वर्ष 2021 में थाना बम्हनीडीह क्षेत्र में कीटनाशक दवाई दुकान में लूटपाट और उगाही के मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह पदाधिकारियों एवं सदस्यों को दोषी पाते हुए 7-7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
इस मामले में आरोपीगण –
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भूपेन्द्र रात्रे (31 वर्ष) निवासी बोकरामुडा, बलौदा
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लक्की उर्फ लकेश्वर कुमार वर्मा (29 वर्ष) निवासी भनपुरी, रायपुर
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तरुण कुमार (23 वर्ष) निवासी भनपुरी, रायपुर
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कृपाण बघेल (26 वर्ष) निवासी दीनदयाल कॉलोनी, रायपुर
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भोला कश्यप (29 वर्ष) निवासी मलदा, थाना हसौद, जिला शक्ति
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रामपल कश्यप (24 वर्ष) निवासी ग्राम जमड़ी, थाना हसौद, जिला शक्ति
इन सभी ने दिनांक 27 अगस्त 2021 को बम्हनीडीह थाना क्षेत्र में स्थित एक कीटनाशक दुकान में प्रवेश कर वहां अश्लील गाली-गलौच, मारपीट और एक लाख रुपए की उगाही की थी। इस मामले का विचारण माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) न्यायालय जांजगीर द्वारा किया गया।






