छत्तीसगढ़

आदतन गुंडा अशोक जायसवाल 1 साल के लिए जिला बदर, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

जांजगीर-चांपा। जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र सारागांव के आदतन बदमाश अशोक जायसवाल निवासी चोरिया को 1 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत की गई है।

कई गंभीर मामलों में था शामिल

पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं में कुल 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जबकि 6 मामलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। उस पर लोगों को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देना, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं।

आम जनता में था भय का माहौल

पुलिस ने बताया कि आरोपी की दुस्साहसी और आक्रामक प्रवृत्ति के कारण क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था। लोग उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से भी कतराते थे। लगातार आपराधिक गतिविधियों और शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने कलेक्टर को जिला बदर की कार्रवाई के लिए विस्तृत प्रतिवेदन भेजा था।

सीमावर्ती जिलों से भी किया गया निष्कासित

जिला दंडाधिकारी के आदेश के बाद आरोपी को 1 वर्ष के लिए जांजगीर-चांपा सहित सीमावर्ती जिलों सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदा बाजार की सीमाओं से भी बाहर रहने का आदेश दिया गया है।

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