छत्तीसगढ़

BREAKING NEWS | छत्तीसगढ़ में शराब नीति में बड़ा बदलाव, अहातों का अब ऑनलाइन आवंटन, ‘पहले आओ-पहले पाओ’ सिस्टम लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शराब दुकानों से जुड़े अहातों के आवंटन में बड़ा बदलाव किया है। अब अहातों का आवंटन पूरी तरह ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा, जो ‘पहले आओ-पहले पाओ’ नीति पर आधारित होगा।

विभाग के अनुसार इच्छुक आवेदक 20 मई से 31 मार्च 2027 तक कभी भी 24 घंटे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रत्येक अहाते के लिए 5,000 रुपए की नॉन-रिफंडेबल फीस और निविदा राशि का 5% अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा।

आवेदक का भारतीय नागरिक होना, आयु 21 वर्ष से अधिक होना और पैन कार्ड होना जरूरी है। साथ ही किसी भी आपराधिक मामले या आबकारी बकाया से मुक्त होना आवश्यक है। चयन के बाद आवेदकों को 2 कार्य दिवस के भीतर दस्तावेज सत्यापन कराना होगा।

लाइसेंस की अवधि 1 जून 2026 से 31 मार्च 2027 तक तय की गई है। एक व्यक्ति एक जिले में अधिकतम दो अहातों का लाइसेंस ले सकेगा। लाइसेंस जारी करने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है।

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