गैंगरेप मामले में बड़ी सजा: 4 आरोपियों को 20-20 साल की सजा, पीड़िता को मिला न्याय

जांजगीर-चांपा, 09 अप्रैल 2026। जिले के बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को 20-20 साल के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस फैसले से पीड़िता और उसके परिजनों को न्याय मिला है, वहीं आमजन में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।
यह मामला 18 मई 2025 का है, जब थाना चाम्पा क्षेत्र में एक युवती के साथ चार आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। आरोपियों की पहचान—
- मनोज कुमार पटेल (कोरबा)
- नरेंद्र कुमार पटेल (कोरबा)
- रामकुमार पटेल (कोरबा)
- धरम चौहान (नागरदा, जिला सक्ती)
बताया गया कि आरोपी पीड़िता के पूर्व परिचित थे और घटना के दिन घर पर भोजन करने के बाद, पिता के सो जाने पर युवती को जबरन दूसरे कमरे में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया और फरार हो गए।घटना के बाद आरोपी नेपाल भागने की योजना बना रहे थे। थाना प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में गठित टीम ने घेराबंदी कर कोरबा के करतला क्षेत्र के घने जंगलों से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया।






