छत्तीसगढ़

राहौद में आगजनी व तोड़फोड़ मामला: 3 आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए

जांजगीर-चांपा। थाना शिवरीनारायण क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राहौद में आगजनी एवं तोड़फोड़ की गंभीर घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थीया शीतला बाई रत्नाकर, निवासी राहौद, ने 30 दिसंबर 2025 को थाना शिवरीनारायण में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उन्होंने वर्ष 2021 में अरुण कुमार के माध्यम से दयाशंकर गोंड से आबादी भूमि लगभग 2.50 लाख रुपये में खरीदी थी, जिस पर झोपड़ी नुमा मकान बनाकर वह निवास कर रही थीं।

आरोप है कि नरसिंग गोंड, बनक राम गोंड एवं भगत गोंड द्वारा उक्त भूमि को आबादी भूमि बताते हुए मकान निर्माण के एवज में 2 से 2.50 लाख रुपये की अवैध मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर 30 दिसंबर 2025 को सुबह लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच आरोपियों ने एकराय होकर मकान की दीवार और टीन शेड को सब्बल से तोड़फोड़ किया। इसके बाद घर में रखे कपड़े, राशन, बर्तन, कुर्सी सहित अन्य सामान बाहर निकालकर आग के हवाले कर दिया।

इस आगजनी की घटना में प्रार्थीया का मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया, जिससे करीब 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ। आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने के कारण प्रार्थीया और उसके परिजन जान बचाकर मौके से भागने को मजबूर हो गए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना शिवरीनारायण में धारा 119(1), 324(5), 326(8), 351(3) एवं 3(5) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

गिरफ्तार आरोपियों में नरसिंग गोंड (33 वर्ष), बनक राम गोंड (50 वर्ष) एवं भगत गोंड (29 वर्ष) शामिल हैं, जो सभी राहौद वार्ड नंबर 01, थाना शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा के निवासी हैं।

इस कार्रवाई में ASI रामप्रसाद बघेल, थाना प्रभारी शिवरीनारायण की भूमिका सराहनीय रही।

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