छत्तीसगढ़

राइस मिल हादसा: तीन मजदूरों की मौत के मामले में संचालक पर अपराध दर्ज

सूरजपुर। औद्योगिक क्षेत्र नैनपुर स्थित मित्तल कोल्ड स्टोरेज एंड एग्रो प्रोडक्ट के राइस मिल में हुए दर्दनाक हादसे के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने राइस मिल संचालक संदीप अग्रवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर को राइस मिल में बोरी में चावल भरने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान मिल परिसर में बनी एक कमजोर और जर्जर पार्टीशन दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। दीवार के मलबे में दबने से वेद सिंह, भोजसाय और चुनगढ़ी गांव निवासी विपुल राजवाड़े की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया था।

हादसे की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर एस. जयवर्धन और एसएसपी प्रशांत ठाकुर स्वयं मौके पर पहुंचे थे और घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रशासन और पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत जांच की गई।

जांच में यह सामने आया कि कोल्ड स्टोरेज एवं राइस मिल प्रबंधन की ओर से मजदूरों को किसी भी प्रकार के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। साथ ही मजदूरों से जर्जर और असुरक्षित दीवार के पास जान जोखिम में डालकर काम कराया जा रहा था, जो हादसे का प्रमुख कारण बना।

जांच रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मिल संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यदि जांच में अन्य जिम्मेदारों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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